• News
    • देश
    • दुनिया
  • sports
    • क्रिकेट
    • फूटबाल
    • बैडमिंटन
    • कुश्ती
    • बास्केटबॉल
    • हॉकी
    • बेसबाल
  • Lifestyle
    • फैशन
    • ब्यूटी
    • हेल्थ
  • Entertainment
    • बॉलीवुड
    • टी वी
    • हॉलीवुड
    • म्यूजिक
  • Technology
    • गैजेट्स
    • इन्टरनेट
    • मोबाइल
  • Business
  • Articles
    • English
    • Hindi
Himcom News
Himcom News

March 28th, 2026
  • News
    • देश
    • दुनिया
  • sports
    • क्रिकेट
    • फूटबाल
    • बैडमिंटन
    • कुश्ती
    • बास्केटबॉल
    • हॉकी
    • बेसबाल
  • Lifestyle
    • फैशन
    • ब्यूटी
    • हेल्थ
  • Entertainment
    • बॉलीवुड
    • टी वी
    • हॉलीवुड
    • म्यूजिक
  • Technology
    • गैजेट्स
    • इन्टरनेट
    • मोबाइल
  • Business
  • Articles
    • English
    • Hindi
  • Follow
    • Facebook
    • Twitter
0 comments Share
You are reading
दोषी मुकेश को सुप्रीम कोर्ट से झटका, वकील पर कार्रवाई की याचिका खारिज
दोषी मुकेश को सुप्रीम कोर्ट से झटका, वकील पर कार्रवाई की याचिका खारिज
Home
Crime News

दोषी मुकेश को सुप्रीम कोर्ट से झटका, वकील पर कार्रवाई की याचिका खारिज

March 16th, 2020 Sahil Saini Articles, Breaking News, Crime News, Hindi, News, देश, राजनीति 0 comments

  • Tweet
  • Share 0
  • Skype
  • Reddit
  • +1
  • Pinterest 0
  • LinkedIn 0
  • Email

15 March 2020, Sahil Saini

निर्भया के दोषी मुकेश सिंह को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी है. याचिका में मुकेश ने अपनी पहली वकील वृंदा ग्रोवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. जस्टिस मिश्रा ने याचिका को खारिज कर दिया.कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान वकील एमएल शर्मा ने कहा कि सभी दोषी अनपढ़ हैं. वकील वृंदा ग्रोवर ने बिना उनसे पूछे अंग्रेजी में एक हलफनामा दायर किया था. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर मामले में हलफनामा अंग्रेजी में होता है. हस्ताक्षर को जेल अधीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाता है. ऐसा हर मामले में किया जाता है.जवाब में एमएल शर्मा ने कहा कि हलफनामे में यह नहीं कहा गया कि मुकेश को क्यूरेटिव याचिका के बारे में बताया गया था. वह नहीं जानता था कि वह किस पर दस्तखत कर रहा था. जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस शाह की बेंच ने एमएल शर्मा से कहा कि आप इस कोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी हैं. आप कैसी बातें कर रहे हैं. आप या तो इसे वापस लें या हम इसे खारिज करेंगे. वकील एमएल शर्मा ने कहा कि हम वापस ले रहे हैं. कोर्ट ने वापस लेने के रूप में याचिका को खारिज कर दिया.देश में फांसी रोकने की सभी कोशिशें नाकाम होने के बाद निर्भया के दोषी अब आईसीजे यानी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं. दोषियों के वकील ए पी सिंह ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय अदालत को पत्र लिखा है. पत्र में 20 मार्च को होने वाली फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई है. साथ ही कहा गया कि निचली अदालत के सभी रिकॉर्ड अदालत अपने पास मंगाए ताकि वो अपना पक्ष अंतरराष्ट्रीय अदालत में रख सकें. पत्र नीदरलैंड के दूतावास को दिया गया है जो ICJ को भेजा गया है.

  • Tweet
  • Share 0
  • Skype
  • Reddit
  • +1
  • Pinterest 0
  • LinkedIn 0
  • Email
  • Tags
  • Nirbhaya case
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp
Next article प्रधानमंत्री ने कोरोना से बचने के लिए जनता से की 9 अपील...
Previous article कोरोना वायरस के नहीं हैं लक्षण, फिर भी ऐसे लोग फैला सकते हैं कोरोना वायरस

Sahil Saini

Related Posts

LPG सिलेंडर को लेकर संसद के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन Articles
March 13th, 2026

LPG सिलेंडर को लेकर संसद के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन

College Life and Digital Distractions Articles
December 10th, 2025

College Life and Digital Distractions

Indian Gorkhas — Their legacy! Articles
December 6th, 2025

Indian Gorkhas — Their legacy!

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to post a comment.

Weekly Timeline
Mar 13th 1:35 PM
Articles

LPG सिलेंडर को लेकर संसद के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन

Dec 10th 3:48 PM
Articles

College Life and Digital Distractions

Dec 6th 2:22 PM
Articles

Indian Gorkhas — Their legacy!

Dec 6th 12:57 PM
Articles

राष्ट्रपति पुतिन की 2 दिवसीय भारत यात्रा

Dec 4th 2:44 PM
Articles

रूस-यूक्रेन युद्ध छोड़ कर दिल्ली आ रहे रूस के राष्ट्रपति पुतिन

Dec 2nd 3:53 PM
Articles

Kumari – The Living Goddess of Nepal

Dec 1st 1:56 PM
Articles

Exploring best places of the Northeast

Weekly Quote

I like the dreams of the future better than the history of the past.

Thomas Jefferson
  • News
  • sports
  • Lifestyle
  • Entertainment
  • Technology
  • Business
  • Articles
  • Back to top
© Himcom News 2017. All rights reserved.
Managed by Singh Solutions