20 April 2020,Sahil Saini
कोरोना महामारी के चलते पूरे भारत में पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। लेकिन 20 अप्रैल से लॉकडाउन में राहत के आदेश राज्यों सरकारों को जारी किए गए है। जिसके चलते लॉकडाउन में ढील के बीच गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अहम आदेश दिए हैं।
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से कहा कि लॉकडाउन में रियायत के दौरान किसी भी गाइडलाइंस का किसी भी सूरत में उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रदेशों से शिकायत आ रही है कि इनका उल्लंघन किया जा रहा है।
इसके अलावा गृह मंत्रालय की ओर से सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को जारी किए गए आदेशों में कहा गया कि अंतर मंत्रीय सेंट्रल टीम का गठन किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि हेल्थ वर्कर पर हमले ना हो और यह टीम जमीनी हालात पर तुरंत फैसला लेंगी।
गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को भेजे आदेश में नाई की दुकानों समेत अन्य दुकानें खोलने की प्रक्रिया को केंद्रीय गाइडलाइंस का उल्लंघन बताया और जवाब-तलब किया है। दरअसल, केरल सरकार ने रेस्तरां, बुक स्टोर, छोटी दूरी के लिए शहरों या कस्बों में बस यात्रा, चार पहिया गाड़ियों की पिछली सीट पर दो यात्री समेत कई रियायतों का ऐलान किया गया है।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया था कि जो मजदूर जहां हैं उन्हें वहीं रखें और उनके खाना-पानी का इंतजाम करें। गृह मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर साफ कहा है कि उन्हें ऑरेंज या ग्रीन जोन में केवल जरूरी सामानों की डिलीवरी की इजाजत मिलेगी। वहीं विमान कंपनियों को हिदायत दी है कि वो 4 मई से घरेलू या अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग अगला आदेश मिलने तक न लें।







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