नई दिल्ली. काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर सेशन कोर्ट ने सलमान खान को जमानत दे दी है। सेशन कोर्ट के इस आदेश की कॉपी सीजेएम अदालत में भेजी जाएगी, जिसके बाद सलमान की रिहाई का आदेश जोधपुर सेंट्रल जेल को भेजा जाएगा और उन्हें रिहा कर दिया गया।
गुरुवार, 5 अप्रैल को जोधपुर की ही निचली अदालत ने सलमान को पांच साल की कैद की सजा और दस हजार रुपये के जुर्माने की सुजा सुनाई थी।जिसके बाद सलमान खान ने बेल की अर्जी कोर्ट में डाली थी। जिसपर शुक्रवार को दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी। दलीलें सुनने के बाद जज रवींद्र कुमार खत्री ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया।
शनिवार सुबह भी दोनों तरफ से दलीलें दी गई और जज ने लंच के बाद फैसला सुनाने का आदेश दिया। दोपहर तीन बजे जज ने फैसला सुनाते हुए सलमान खान को 50 हजार रुपए के जुर्माने पर जमानत दे दी। जेल से रिहा होने के बाद कारों के काफिले केे साथ रवाना हुए। यहां समर्थकों की भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया और उनके समर्थन में नारे लगाये। सलमान खान मुंबई पहुंच कर अपने निवास पर अपने समर्थकों का हाथ हिला कर शुक्रिया अदा किया।
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