बिहार में जेडीयू-बीजेपी सरकार के गठन के खिलाफ दायर पिटीशन पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा, “सरकार बहुमत साबित कर चुकी है, इसलिए हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। ये पिटीशन हाईकोर्ट के वकील दिनेश खुर्पीवाला ने दायर की थी। कोर्ट ने इनकी याचिको को 28 जुलाई को मंजूर की थी, उसी दिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। जिसके बाद 30 जुलाई को मंत्रीमंडल का विस्तार हुआ था।

Nitish Kumar
रांची में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि वह नीतीश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती देंगे। साथ ही उन्होने ये भी कहा कि नीतीश कुमार और केसरी नाथ त्रिपाठी ने नई सरकार बनाने के नियमों को अनदेखा किया हैं।
लालू प्रसाद यादव ने कहा कि राज्यपाल को बड़े दल होने के नाते पहले राजद सरकार को बुलाना चाहिए था। लेकिन उन्होने जल्दबाजी में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट में 131 वोट मिले थे, जिसकी वजह से वो विजय घोषित हुए।
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