नई दिल्ली दिल्ली स्टेट कंज्यूमर पैनल (दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को एक ग्राहक को 1.29 लाख रुपये वापस करने के निर्देश दिए हैं। पैनल ने एसबीआई के खिलाफ यह फैसला इसलिए सुनाया है क्योंकि साल 2006 में चोरी हुए ग्राहक के एटीएम कार्ड को ब्लॉक करने के लिए बैंक ने कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए थे। इसके अलावा आयोग ने मामले को गंभीरता से न लेने और उसके खिलाफ अपील दायर करने पर बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला फोरम के खिलाफ एसबीआई की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए आयोग ने कहा कि बैंक को ग्राहक को पैसे देने होंगे। आयोग ने कहा कि बैंक चोरी किए जा चुके एटीएम कार्ड को ब्लॉक करने में असफल रहा है, जो कि सेवा में त्रुटि का स्पष्ट मामला है। राज्य आयोग के न्यायिक सदस्य एन पी कौशिक ने कहा, “यह वो बैंक है जो कि एटीएम कार्ड को ब्लॉक करने के प्रभावी प्रयासों को उठाने में असफल रहा है। इसलिए ये सेवा में स्पष्ट तौर पर त्रुटि का मामला है। यह मामाला साल 2006 का है, लेकिन शिकायत कर्ता को 11 साल बीत जाने के बाद भी एक पैसा नहीं दिया गया।” इसमें कहा गया कि बैंक ने शिकायतकर्ता को कोई भी भुगतान करने के बजाए फाल्स एंड फ्रीवल्स अपील दायर की थी। आयोग ने कहा कि इसे खारिज कर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
By Inder Singh Rawat
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