नई दिल्ली- हरियाणा राज्य विधानसभा द्वारा 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार करने वालों को मौत की सजा या जीवन कारावास देने के लिए बिल को मंजूरी दी गई थी।
बलात्कार के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के बाद, हरियाणा सरकार ने पहले कहा था कि वह 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के दोषी लोगों को मौत की सजा देने का एक कानून पेश करेगी।
“हमें 12 वर्ष या उससे कम आयु की लड़कियों के साथ बलात्कार के दोषी पाए जाने वाले लोगों के लिए मौत की सज़ा देने के लिए कानून बनाने होंगे। इसके अलावा, हम पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का अनुरोध करेंगे, “मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था।
खट्टर ने कहा कि हालांकि कानून के तहत ऐसे मामलों में पुलिस काम कर रही थी, पर बलात्कार के लिए सख्त सजा के प्रावधान करने का निर्णय लिया गया था।
मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी आग्रह किया कि तथ्यों की पुष्टि किए बिना बलात्कार की घटनाओं पर रिपोर्ट प्रकाशित करके सनसनी पैदा न करें।
उन्होंने कहा कि पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि पुलिस स्टेशनों में दर्ज शिकायतों में से 25% नकली थे।
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