नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि देश में किसी तरह का तकनीकी कोर्स पत्राचार के जरिये नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने आज ओडिसा उच्च न्यायालय के एक फैसले को खारिज करते हुए कहा तकनीकी शिक्षा डिस्टैंस लर्निंग के जरिये उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। उल्लेखनीय है कि ओडिसा हाईकोर्ट ने तकनीकी पाठ्यक्रम को पत्राचार के जरिये करने की मंजूरी दी थी। तकनीकी पाठ्यक्रम में मेडिकल, फार्मेसी, इंजीनिययरिंग और मैनेजमेंट कोर्स शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस निर्णय को भी अपनी संस्तुति दे दी जिसमें दो वर्ष पूर्व हाई कोर्ट के कंप्यूटर साइंस में डिस्टैंसलर्निंग से ली गई डिग्री को रेगुलरमोड में ली गई डिग्री के समान मानने से इनकार कर दिया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि देश में तकनीकी पाठ्यक्रमों और कोर्स चलाने के लिए अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मंजूरी लेनी आवश्यक होता है।
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