नई दिल्ली- मालेगांव ब्लास्ट के आरेपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी है। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम धमाका हुआ था, जिसमें पुरोहित को आरोपी माना गया था। पुरोहित पिछले 9 साल से जेल में बंद थे। इस हादसे में 7 लोगों की मौत व 100 लोग घायल हो गए थे। इस मामलें में पुरोहित के साथ साध्वी प्रज्ञा सहित 12 लोग गिरफ्तार हुए थे।

Shrikant Purohit
सभी आरोपियों पर केस चलने के बाद साध्वी प्रज्ञा को निर्दोष करार देकर रिहा कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरके अग्रवाल और एएम सप्रे की बेंच ने कहा कि वे बॉम्बे हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को खारिज करते हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल को जमानत देने से इनकार किया गया था। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को जमानत देने के लिए उन पर कुछ शर्तें लगा रहा है।

Sadhvi Pragya
बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें राजनीति के आपसी टकराव की वजह से पकड़ा गया था।
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