मधुर भंडारकर की इंदु सरकार की रिलीज़ डेट पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है. यह फिल्म अब कल (28 जुलाई) को ही रिलीज़ होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हें की ये फिल्म आर्टिस्टिक अभिव्यक्ति के पैमाने में कानून के दायरे में है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये क्या कानून है कि फिल्म से पहले किसी व्यक्ति की रजामंदी होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा, इतिहास हमेशा अलग होता है और फिल्म कोई डाक्यूमेंटरी नहीं होती.यह याचिका प्रिया पॉल नाम की एक महिला द्वारा दायर की गई थी, जिसने खुद को संजय गांधी की बायोलॉजिकल बेटी बताते हुए फिल्म को लेकर आपत्ति जताई थी.

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हाई कोर्ट में भी खारिज हुई थी याचिका
सूत्रों के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार की रिलीज़ पर रोक लगाने के लिए एक महिला की ओर से की गई याचिका को ख़ारिज कर दिया था. इस महिला ने खुद को संजय गाँधी की बायोलॉजिकल बेटी बताते हुए फिल्म को लेकर आपत्ति जताई थी. उन्होंने ये ऐसे समय मे बताया जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया था. अदालत ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता ने फिल्म में संजय गाँधी के चित्रण को लेकर आपत्ति उठाई है, लेकिन उनका संजय गांधी के साथ रिश्ता ही सवालों के घेरे में हैं.
यह फिल्म 1975-77 के आपातकाल के समय की है. इसमें नील नितिन मुकेश, कीर्ति और कुल्हारी तोता राय चौधरी प्रमुख भूमिकाओं में है. इसमें सुप्रिया विनोद, अनुपम खेर भी हैं. फिल्म में किरदार दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संजय गांधी से प्रेरित हैं.







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