नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आधार की लिंकिगं तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है।केंद्र सरकार ने सरकारी स्कीम का लाभ उठाने के लिए आधार को अलग अलग जगह लिंक करने की योजना बनाई है। शीर्ष अदालत को बताते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेनुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मौजूदा समय में 30 से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार से लिंकिंग का काम 30 सितंबर तक करने का समय का था। लेकिन इस समय सीमा 3 महीने बढ़ाते हुए 31 दिसंबर कर दिया गया है।

केंद्र सरकार के वकील ने इस बात को तब ज़ाहिर किया जब आधार के मामले में याचिका कर्ता के वकील की तरफ सवाल पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार अंतिम तिथि में इजाफा करने का फैसला लेगी। यदि तिथि को आगे बढ़ाए जाने की संभावना है तो आधार मामले में सुनवाई को टालकर नवंबर में की जाए।
गौरतलब है कि आधार कार्ड में सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका पर सुनवाई 8 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश अमितराव और न्यायाधीश ए एम खानविल्कर की पीठ द्वारा होगी। बता दें कि हाल में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में निजता को मौलिक अधिकार बताया गया।
गौरतलब है कि सरकार ने 1 जुलाई से पैन कार्ड को आधार से लिंक करने को अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा है कि करदताओं के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की निर्धारित समय सीमा कायम रहेगी और उच्चतम न्यायालय के निजता पर फैसले से इस आवश्यकता पर कोई प्रभाव नहीं होगा।







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