नई दिल्ली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। पहले यह समयसीमा 31 मार्च तक थी। इस महीने की शुरुआत में कोर्ट के आदेश के अनुसार सीबीडीटी ने यह फैसला लिया है।इससे पहले भी 3 बार इसकी समयसीमा बढ़ाई जा चुकी है।
शीर्ष अदालत ने विभिन्न सेवाओं से आधार कार्ड को लिंक कराने की समयसीमा तब तक के लिए बढ़ा दी है जब तक संविधान पीठ इस मसले पर कोई फैसला नहीं सुना देती। 5 मार्च तक के उपलब्ध डेटा के अनुसार अभी तक देश के करीब 50 प्रतिशत पैन कार्ड धारकों को आधार कार्ड से लिंक करा दिया गया है।
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