मुबई। विशेष टाडा अदालत ने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में अंडरवर्ल्ड अबू सलेम समेत छह लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत में 19 जून को दोषियों की सजा पर जिरह होगी। इस सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हुई थी। अबू सलेम को बम ब्लास्ट की साजिश रचने का दोषी करार दिया गया है।
24 साल पुराने इस मामले में अबू सलेम के अलावा मुस्ताफ डोसा, फिरोज रशीद खान, करीमुल्ला, रियाज सिद्दीकी और ताहिर मर्चेंट को दोषी करार दिया गया है। लेकिन मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। 30 जुलाई 2015 को मुंबई धमाकों के एक मामले में याकूब मेमन को फांसी हुई थी। उल्लेखनीय है कि अबू सलेम को फांसी नहीं दी जा सकती। इसकी वजह वह प्रत्यर्पण संधि है जिसके अनुसार उसे 25 साल से अधिक की सजा भी नहीं दी जा सकती। मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट में 257 लोग मारे गये थे, 713 लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे। साथ ही करीब 27 करोड रु. की संपत्ति का नुकसान हुआ था। 2007 में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट मामले में टाडा अदालत ने पहले चरण में याकूब मेमन सहित 100 को दोषी करार दिया था। साथ ही 23 लोगों को बरी किया जा चुका है।
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