बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव और पूरी यादव फैमिली को आज IRCTC में एक बहुत बड़ा झटका लगा है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला सुनाया है।
क्या आप अपना अपराध मानते

आईआरसीटीसी मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर धारा 120(B) और 420 आईपीसी के तहत ट्रायल चलाने का आदेश दिया है लालू यादव पर प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d) लगाई गई है।अदालत ने लालू यादव से पूछा- क्या आप अपना अपराध मानते हैं? इस पर लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मनाने से इनकार कर दिया और कहा- मुकदमे का सामना करेंगे।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव कोर्ट में पेश हुए। यह मामला लालू यादव के रेलमंत्री रहने के दौरान IRCTC के दो होटल के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक फार्म को देने में की गई गड़बड़ी से जुड़ा है।

CBI ने इस केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप लगाए थे। वहीं तीनों की ओर से दलील दी गई थी कि CBI के पास इस केस में मुकदमा चलाने के लिए सबूत नहीं है। इस मामले में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।
वहीं लालू यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में थोड़ी सी राहत मिली।

लालू यादव पर दूसरा केस जमीन के बदले नौकरी का था तो इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज की सुनवाई टाल दी है। इस मामले में सुनवाई 10 नवंबर को होगी, जिस पर फैसला आ सकता है।

मामले में CBI का केस है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान (2004-2009 के बीच) बिहार के लोगो को मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता, जयपुर, हाजीपुर में ग्रुप डी पोस्ट के लिए नौकरी दी गई। इसके एवज में नौकरी पाने वाले लोगों ने लालू प्रसाद के परिजनों/परिजनों के स्वामित्व वाली कंपनी के नाम अपनी जमीन ट्रांसफर की।
Shivam Singh
BJMC 3







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