20 दिसंबर 2019 उपेन्द्र कुमार पासवान
उन्नाव रेप कांड दोषी भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उन पर ₹25 लाख का भी जुर्माना लगाया गया इस फैसले के तहत पिडिता को 10 लाख देने होंगे, जबकि 15 लाख रुपैया अभियोजन पक्ष को देना होगा। कोर्ट फैसले का सुनवाई के दौरान कुलदीप सिंह सेंगर पर टिप्पणी करते हुए, कहा कि दोषी विधायक पब्लिक सर्वेंट है।और इस लिहाज से उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है।कुलदीप सिंह सिंगर को कोर्ट अधिकतम सजा के रूप में उम्र कैद का फैसला सुना दिया। गौरतलब है,कि दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव मैं 2017 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को दोषी करार दिया था।अदालत ने सेंगर को भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो ),कानून के तहत किसी भी लोकसेवा दौरान किसी बच्चे के खिलाफ यौन हमला किए जाने का अपराध का दोषी ठहराया था।







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