नई दिल्ली-सोमवार को एक विशेष सीबीआई अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को चारा घोटाले में चौथे मामले में दोषी करार दिया। घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया।
लालू प्रसाद यादव आज कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं क्योंकि वह तबीयत खराब होने की वजह से रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) में भर्ती है. इस मामले में लालू और और जगन्नाथ समेत 31 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने आरोप-पत्र दाखिल किया था.
छह जनवरी को रांची में ही सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने लालू यादव को देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के एक मामले में साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.
प्रसाद और अन्य लोगों ने धोखाधड़ी से रुपये वापस लेने का आरोप लगाया है दिसंबर १९९५ और जनवरी १९९६ के बीच दुमका खजाने से ३. १३ करोड़, जब पूर्व अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे। यह मामला दुमका खजाने से ३.१३ करोड़ रुपए की कथित वापसी से संबंधित है, जब प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस मामले में प्रसाद, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और पूर्व आईएएस अधिकारी और कुछ अधिकारियों सहित २९ लोगों पर भी आरोप हैं। शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले में आरोपी बिहार लेखाकार-जनरल के तीन पूर्व नौकरशाहों का आरोप लगाया था।
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